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कोरोना की वजह से बिहार में नाइट कर्फ्यू का ऐलान, 15 मई तक स्कूल बंद; जानें और क्या पाबंदियां

कोरोना की वजह से बिहार में नाइट कर्फ्यू का ऐलान, 15 मई तक स्कूल बंद; जानें और क्या पाबंदियां

बिहार में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नीतीश कुमार सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। इसकी जानकारी सीएम ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी। उन्होंने कहा कि हमने कोरोना से बचाव के लिए तमाम उपायों पर चर्चा की है। आज राज्य में 8,690 नए मामले मिले हैं। पिछले साल की तरह कोरोना संक्रमित मरीज मिलने वाले एरिया को कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा।

सीएम ने कहा कि अस्पतालों में ऑक्सीजन मुहैया कराई जाएगी। सभी तरह की दवा का इंतजाम किया जाएगा। होम आइसोलेशन में रहने वालों की मॉनिटरिंग की जाएगी। डेडिकेटिड कोविड हेल्थ संटेर बनेगा। स्वास्थ्यकर्मियों को एक महीने का अतिरिक्त वेतन दिया जाएगा। अनुमंडल स्तर पर क्वारंटाइन सेंटर बनाया जाएगा।



नीतीश ने कहा कि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में 15 मई तक सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रखने का फैसला लिया गया है। इस अवधि के दौरान किसी भी तरह की परीक्षा नहीं ली जाएगी। सभी सिनेमा हॉल, मॉल, क्लब, जिम, स्वीमिंग पूल, पार्क और उद्यान भी 15 मई तक बंद रहेंगे।

सूबे में रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा। रेस्टारेंट, ढाबा और भोजनालय में बैठकर खाने पर प्रतिबंध रहेगा। रात्रि 9 बजे तक ही होम डिलीवरी का संचालन होगा। सभी दुकान, मंडी सारे बाजार अब 7 बजे के बजाय 6 बजे बंद हो जाएगी।

सरकारी एवं निजी कार्यालय 5 बजे तक बंद हो जाएंगे। सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी तरह के सरकारी एवं निजी आयोजन पर रोक रहेगी। यह शादी और श्राद्ध कार्यक्रम पर लागू नहीं होगा। वहीं, दफन और दाह संस्कार के लिए सिर्फ 25 लोगों की अनुमति होगी।

श्राद्ध और शादी कार्यक्रम में सिर्फ 100 लोग तक अनुमति होगी। वहीं, मोहल्लावार दुकानें खोलने की अनुमति होगी। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा तय किया जाएगा। भीड़-भाड़ वाले मंडियों को बड़े इलाकों में स्थान्तरित किया जा सकेगा।

नगर क्षेत्र एवं प्रखण्ड मुख्यालय में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए धारा 144 लगाई जा सकती है। आवश्यक सेवाओं परिवहन, बैंकिंग, डाक, स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन स्टोर, फायर, पुलिस, एम्बुलेंस आदि में छूट रहेगी।

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